Last updated on February 3rd, 2025 at 06:43 am
राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। सरकार ने ई-केवाईसी (eKYC) प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है और इसके तहत 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों के नाम अस्थायी रूप से खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, राज्य सरकार ने इन लाभार्थियों को एक और अवसर प्रदान किया है। यदि वे 31 मार्च 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो उनका नाम पुनः खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जा सकता है।
यह कदम खाद्य सुरक्षा योजना का दुरुपयोग रोकने और वास्तविक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए उठाया गया है। आइए, जानते हैं इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी और यह प्रक्रिया किस प्रकार काम करती है।
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Toggleई-केवाईसी: क्या है यह प्रक्रिया और क्यों है यह जरूरी?
ई-केवाईसी (eKYC) एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से राशन कार्ड धारकों की पहचान की पुष्टि की जाती है। इस प्रक्रिया में राशन कार्ड धारकों को अपने आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, और अन्य विवरणों को सत्यापित करना होता है। यह सत्यापन आधार नंबर, फिंगरप्रिंट स्कैन और अन्य बायोमेट्रिक तकनीकों के जरिए किया जाता है।
ई-केवाईसी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले। इससे यह सुनिश्चित होता है कि फर्जी राशन कार्ड धारकों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और सरकार की योजनाओं का फायदा सही व्यक्तियों तक पहुंचेगा।
ई-केवाईसी न कराने वालों के लिए राजस्थान सरकार का कदम
राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी न करने वाले लाभार्थियों के नाम अस्थायी रूप से खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा दिए हैं। हालांकि, सरकार ने इन लोगों के लिए एक और मौका दिया है। वे 31 मार्च 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं और यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनका नाम फिर से खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ दिया जाएगा।
राज्य के खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि यदि लाभार्थी ई-केवाईसी में देरी करते हैं, तो उन्हें राशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।
ई-केवाईसी से छूट पाने वाले लाभार्थी
कुछ लाभार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो ई-केवाईसी प्रक्रिया से छूट प्राप्त करते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है:
- 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग: जिनका अंगूठा स्कैनिंग में सही तरीके से काम नहीं करता।
- अंगूठे के निशान घिस चुके लोग: जिनका बायोमेट्रिक डेटा सही तरीके से स्कैन नहीं हो पाता।
- 5 से 10 वर्ष के बच्चे: जिनके आधार कार्ड को अपडेट करने के बाद ही उनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
इन श्रेणियों के लोग ई-केवाईसी प्रक्रिया से छूट पा सकते हैं, लेकिन अन्य सभी राशन कार्ड धारकों के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है।
‘गिव अप’ अभियान: अपात्र लाभार्थियों के लिए नया अवसर
राजस्थान सरकार ने ‘गिव अप’ अभियान भी चलाया है, जिसके तहत अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने का अवसर दिया जा रहा है। यह अभियान उन लोगों के लिए है जो यह जानते हैं कि वे खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं।
सरकार ने इस अभियान के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय तय किया है। यदि कोई लाभार्थी स्वेच्छा से अपना नाम हटाता है, तो उसे कोई समस्या नहीं होगी। यदि वह 31 जनवरी तक अपना नाम हटाने की इच्छा नहीं जताता, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
Khadya Suraksha Yojana के लाभार्थियों के लिए अंतिम मौका
राजस्थान सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों के पास अब अंतिम मौका है। यदि वे 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो उनका नाम फिर से खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ लिया जाएगा और वे राशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने की आवश्यकता है।
कैसे करें ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थियों को आधार कार्ड और राशन कार्ड के विवरणों का मिलान करना होता है। यह मिलान बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से राशन डीलर या कोटेदार के पास जाकर किया जा सकता है। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड और राशन कार्ड सही तरीके से जुड़े हुए हैं, ताकि ई-केवाईसी की प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके।
निष्कर्ष
राजस्थान सरकार ने Khadya Suraksha Yojana के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है, उनके नाम अस्थायी रूप से योजना से हटा दिए गए हैं। हालांकि, सरकार ने उन्हें 31 मार्च 2025 तक का समय दिया है। यदि वे इस अवधि में ई-केवाईसी पूरी कर लेते हैं, तो उनका नाम फिर से योजना में जोड़ा जाएगा।
साथ ही, ‘गिव अप’ अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने का अवसर दिया जा रहा है।
इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाते रहें और भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
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